हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज की बद्दी में तत्काल नियुक्ति के लिए प्रदेश के गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी करते हुए इस पर स्पष्टीकरण देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से दायर जनहित याचिका की सुनवाई पर यह आदेश दिए।
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि अगर एसपी इल्मा की बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में तैनाती की जाएगी तो वहां की आम जनता सुरक्षित महसूस करेगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में ड्रग माफिया और खनन माफिया का गढ़ बना हुआ है। उक्त क्षेत्र की पुलिस इन ड्रग माफिया और खनन माफिया के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने में विफल रही है।
वर्ष 2024 में जब से इल्मा को बद्दी में पुलिस अधीक्षक के रूप में तैनात किया गया, तब से इस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। उन्होंने एनजीटी के सभी निर्देशों के साथ-साथ हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से पारित सभी आदेशों को लागू करने का काम किया। उन्होंने ड्रग माफिया और खनन माफिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। जब से पुलिस अधीक्षक इल्मा अफरोज अवकाश पर चली गईं, तब से क्षेत्र की पुलिस ने अपनी कार्यशैली व योजना बदल दी है। ड्रग और खनन माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो, इसलिए पुलिस अधीक्षक को अनिश्चित काल के लिए छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर किया गया।