अंतरराज्यीय चिट्टा गिरोह का सरगना शाही महात्मा ही हिमाचल में मादक पदार्थ तस्करी को अंजाम देता था। 18 सितंबर 2024 को एएनटीएफ (एफयू) सीआईडी की टीम ने जम्मू-कश्मीर निवासी आरोपी मुदासिर अहमद मोची के कब्जे से बरामद 468.380 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) मामले की पुलिस जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
अंतरराज्यीय चिट्टा गिरोह का सरगना शाही महात्मा ही हिमाचल में मादक पदार्थ तस्करी को अंजाम देता था। 18 सितंबर 2024 को एएनटीएफ (एफयू) सीआईडी की टीम ने जम्मू-कश्मीर निवासी आरोपी मुदासिर अहमद मोची के कब्जे से बरामद 468.380 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) मामले की पुलिस जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है।
इसके अलावा गिरोह से जुड़े कई ड्रग पैडलर भी छोटे पैमाने पर तस्करों के रूप में काम करते हैं। वह शाही महात्मा के निर्दिष्ट बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद शाही महात्मा उन विशिष्ट स्थानों को बताता है जहां मुदासिर अहमद मोची ने नशीले पदार्थ रखे हैं। यह तस्कर फिर इन स्थानों से चिट्टा प्राप्त करते हैं, खुद के उपयोग के लिए और शेष मात्रा को रोहड़ू क्षेत्र में इसी तरह की छोटी-मोटी तस्करी गतिविधियों के माध्यम से आगे बेचते हैं। उधर 20 सितंबर, 2024 को शाही महात्मा को चंडीगढ़ में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने हिरासत में लिया था। पूछताछ में शाही महात्मा ने खुलासा किया कि वह विभिन्न तस्करों के माध्यम से रोहड़ू क्षेत्र में तस्करी कर रहा था।
जांच के दौरान पुलिस ने मुदासिर अहमद मोची और शाही महात्मा के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) तथा बैंक खाते का विवरण खंगाला तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इसमें करीब 33 आरोपियों ने शाही महात्मा और एएसपी इंटरनेशनल के खातों में अलग-अलग राशि स्थानांतरित की थी। इसके अलावा अधिकांश आरोपियों ने मुदासिर अहमद के साथ वित्तीय लेनदेन किया है। इसी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने शाही महात्मा से प्रतिबंधित पदार्थ/चिट्टा की खरीद-फरोख्त में कथित रूप में शामिल 56 आरोपियों को वर्तमान मामले के संबंध में गिरफ्तार किया है। इस पूरे प्रकरण के तार पाकिस्तान से भी जुड़ रहे हैं।
आरोपी मुदासिर अहमद मोची के कब्जे से बरामद 468.380 ग्राम हेरोइन/चिट्टा के मामले में 33 आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय से सशर्त जमानत मिल गई है। आरोपियों में अनुज चौहान, बृज मोहन, पुष्कर चौहान, सुधांशु बलटू, नवदीप नेगी, अलतमस मकरानी, अरविंद चौहान, हर्ष धांटा, साहिल मेहता, सुरजीत, संजीत, श्रेयस मेहता, जतिन ठाकुर, विकास रांटा, सोमेश्वर भारद्वाज, विजेंदर सिंह रावत, कुलवंत, हनीश रांटा, हर्षित चौहान, प्रदीप चौहान, यशवंत सिंह, विकेश कुमार, रावेश चौहान, नरेश, साहिल, हरिंदर मांटा, विवेक, ललित, सार्थक सूद, पुरुषकृत वर्मा, कुणाल, संदीप शर्मा, रानुष पुहरता और हितेश ठाकुर शामिल हैं। सभी आरोपी 19 दिसंबर से न्यायिक हिरासत पर कैथू जेल में बंद थे। विशेष न्यायाधीश की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद इन्हें न्यायालय की संतुष्टि के लिए 1-1 लाख रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के दो-दो जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई के आदेश दिए हैं।