मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि सरकार प्लास्टिक और ठोस कचरे पर कार्रवाई के लिए चालान से संबंधित एक्ट ला रही है, जिससे चालान देने में असुविधा न हो। इसे सरल किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि कैबिनेट ने प्लास्टिक पैदा करने वाले और जो प्रदूषण फैलाते हैं, उनकी जिम्मेवारी तय करने का निर्णय लिया है। पीटरहॉफ शिमला में कार्यक्रम में सक्सेना ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने हर जिले में पर्यावरण कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है। हिमाचल ने पहले रंगीन पॉलीथिन को बैन किया। इसके बाद अन्य पॉलीथिन पर भी प्रतिबंध लगाया।

उन्होंने कहा कि वह बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश ने इसकी शुरुआत की। हिमाचल में 35 डिग्री से अधिक तापमान नहीं होता है, इसलिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को भी बैन किया गया है। यह इसी तापमान में बायोडिग्रेडेगबल होता है। टैक्सियों या बसों में भी कूड़ेदान रखने के निर्देश दिए गए हैं। होटलों या सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक की बोतलें बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री ने पहले से ही ग्रीन स्टेट की बात की है। यह काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश डिपोजिट रिफंड स्कीम, प्लास्टिक उत्पन्न करने वालों और प्रदूषण फैलाने वालों पर नियंत्रण के लिए कारगर साबित होगी।