शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में 38 पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षु आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) के पद पर नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल वर्ग में की गई हैं।
स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सभी चयनित अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के 10 दिन के भीतर अपने आवंटित स्कूल में कार्यभार संभालना होगा। निर्धारित अवधि में ज्वाइनिंग न करने पर नियुक्ति का प्रस्ताव बिना किसी अलग नोटिस के स्वतः वापस माना जाएगा।
नियुक्त किए गए शिक्षकों को ₹22,860 प्रतिमाह का निश्चित वेतन मिलेगा। उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अवधि एक वर्ष निर्धारित की गई है। इस दौरान कार्य और प्रदर्शन संतोषजनक रहने पर नियुक्ति को साल-दर-साल आगे बढ़ाया जा सकेगा।
दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में भी देनी होगी सेवा
नियुक्ति आदेश में ग्रामीण, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में तैनाती को लेकर भी स्पष्ट शर्त रखी गई है। यदि किसी चयनित अभ्यर्थी को ऐसे क्षेत्र के सरकारी स्कूल में नियुक्त किया जाता है, तो बाद में सामान्य क्षेत्र में स्थानांतरण या तैनाती बदलने का दावा नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा, यदि कोई अभ्यर्थी ग्रामीण, दुर्गम या जनजातीय क्षेत्र में दी गई नियुक्ति को स्वीकार नहीं करता है, तो उसे एक वर्ष तक या अगली भर्ती प्रक्रिया तक दोबारा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।
शिक्षा विभाग की इस व्यवस्था का उद्देश्य नवनियुक्त शिक्षकों को समय पर स्कूलों में कार्यभार ग्रहण करवाने के साथ-साथ ग्रामीण, दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।