
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सिरमौर के पांवटा में सड़क के बीच खड़े बिजली खंभों और ट्रांसफार्मर की वजह से एक युवक की मौत मामले में संज्ञान लेते हुए बिजली बोर्ड को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार समेत बोर्ड को नोटिस जारी किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि बोर्ड की लापरवाही की वजह से एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। पीठ ने राज्य सरकार और बोर्ड को आदेश दिए हैं कि सड़क के बीच कितने बिजली खंभे आ रहे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी अतिशीघ्र अदालत को दी जाए। मामले की अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी।
बद्रीपुर से पुरुवाला सड़क चौड़ीकरण का कार्य तो पूरा हो चुका है, लेकिन सड़क के बीच से बिजली के खंभे और ट्रांसफॉर्मर को नहीं हटाया गया। इसके चलते कुछ दिन पहले इस जगह पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। देर रात को एक बाइक सड़क के बीच लगे बिजली के खंभे से जा टकराई और एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाईकोर्ट को एक पत्र के माध्यम से इससे अवगत कराया गया, अदालत ने इस पत्र को जनहित याचिका में तब्दील करते हुए यह आदेश दिए हैं।
