
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला सिरमौर के हरिपुर में सरकारी प्राथमिक स्कूल स्कूल में मिड-डे मील वर्कर के पद से बर्खास्त की गई एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को दोबारा नियुक्ति पर सकारात्मक विचार करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता नारदा देवी वर्ष 2004 से इस पद पर कार्यरत थी और 5 सितंबर 2023 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं।
न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने नारदा देवी को निर्देश दिया है कि दोबारा नियुक्ति के लिए दो सप्ताह के भीतर उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा सिरमौर को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। अदालत ने संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता के आवेदन पर दो सप्ताह के भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण से निर्णय लेने के आदेश दिए हैं।
याचिकाकर्ता ने अपनी सेवा बर्खास्तगी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने 19 साल तक मिड-डे मील कार्यकर्ता के तौर पर काम किया, लेकिन विभाग ने उसकी सेवाओं को 5 सितंबर 2023 को समाप्त कर दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्ष 2004 से 2023 तक मिड-डे मील वर्कर के रूप में काम करती रही। विभाग की ओर से सेवा समाप्ति के दौरान कानूनी सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया।
