दुष्कर्म के मामले में आरोपी एसडीएम ऊना विश्व मोहन देव की अंतरिम जमानत याचिका पर अब हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में तीन अक्तूबर को सुनवाई होगी। शुक्रवार को इस मामले को सूचीबद्ध किया गया था। न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की अदालत ने एक सप्ताह की छुट्टियां होने की वजह से मामले को तीन अक्तूबर को सुनवाई के लिए रखा है। इससे पहले अदालत ने वीरवार को राज्य सरकार को मामले में विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। अदालत ने फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत प्रदान नहीं की है।

अदालत ने पिछली सुनवाई में एफआईआर की प्रति के अवलोकन पर पाया था कि याचिकाकर्ता पर 10 अगस्त को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। याचिकाकर्ता ने उससे शादी करने का वादा किया। इसके बाद 20 अगस्त को उसने पीड़िता को एक विश्राम गृह में बुलाया, जहां उसने दोबारा उससे दुष्कर्म किया। आरोप है कि याचिकाकर्ता ने घटना का वीडियो भी बनाया और उसे वायरल करने की धमकी दी। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी।