टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया के दायरे में आने वाली पंचायतों में भवनों के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) शुल्क तय कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया के दायरे में आने वाली पंचायतों में भवनों के निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) शुल्क तय कर दिया है। घरेलू निर्माण के लिए 100 रुपये, जबकि व्यावसायिक निर्माण के लिए 1000 रुपये शुल्क तय किया गया है। पंचायतों की ओर से एनओसी जारी करने की सेवा को भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के साथ एकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पंचायतें एनओसी मैनुअल के तौर पर अलग-अलग फॉर्मेट में जारी करती हैं। हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायतों की वैधानिक जिम्मेदारियों पर आधारित मानदंडों पर एक समान एनओसी फॉर्मेट व अस्वीकृति फॉर्मेट और आवेदन पत्र तैयार किया गया है।