हिमाचल प्रदेश में शराब और बीयर की बिक्री के दौरान कुछ ठेकों पर अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक कीमत वसूलने की शिकायतें सामने आई हैं। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कई स्थानों पर बोतलों पर अंकित एमआरपी से ज्यादा राशि ली जा रही है, जिससे लोगों में नाराजगी है। उन्होंने आबकारी एवं कराधान विभाग से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

उपभोक्ताओं के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जिलों में अलग-अलग ब्रांड की शराब और बीयर खरीदते समय निर्धारित कीमत से अधिक भुगतान करना पड़ा। कई मामलों में बिल में दर्ज राशि और बोतल पर अंकित एमआरपी में अंतर भी देखने को मिला। नियमों के अनुसार किसी भी उत्पाद पर अंकित एमआरपी से अधिक कीमत वसूलना उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।

लोगों ने मांग की है कि आबकारी एवं कराधान विभाग समय-समय पर शराब ठेकों का निरीक्षण करे, मूल्य सूची की जांच सुनिश्चित करे और जहां ओवरचार्जिंग की शिकायत सही पाए जाए, वहां संबंधित लाइसेंसधारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही सभी ठेकों पर शराब और बीयर की मूल्य सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की भी मांग की गई है।

एमआरपी से ज्यादा वसूली होने पर ऐसे करें शिकायत

यदि किसी शराब या बीयर के ठेके पर एमआरपी से अधिक कीमत वसूली जाती है, तो उपभोक्ता संबंधित जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी के पास शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत के साथ खरीद का बिल, बोतल पर अंकित एमआरपी की फोटो, दुकान का नाम और पता तथा भुगतान का प्रमाण (यदि उपलब्ध हो) संलग्न करना चाहिए।

इन माध्यमों से भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत

  • स्टेट टैक्सेज एवं एक्साइज टोल फ्री: 1800-180-8066
  • एक्साइज हेल्पलाइन: 91820-57973, 91820-57974, 91820-57978
  • एक्साइज कंट्रोल रूम (शिमला): 0177-2620426
  • व्हाट्सएप शिकायत: 94183-31426
  • राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1915
  • ई-दाखिल (e-Daakhil) पोर्टल के माध्यम से भी उपभोक्ता आयोग में ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है।