सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं उपमण्डलाधिकारी (ना.) डॉ. पूनम बंसल ने बताया कि लोकसभा आम निर्वाचन-2024 में मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुपस्थित मतदाताओं की विभिन्न श्रेणियों को मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके लिए फार्म 12डी का वितरण एवं एकत्रण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में 53-सोलन (अ.जा.) विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) तथा बूथ स्तर अधिकारी पर्यवेक्षकों को अपने-अपने क्षेत्र के 85 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के तथा दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक) मतदाताओं की जानकारी एकत्रित करने के आदेश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सम्बन्धित बीएलओ 18 अप्रैल से 24 अप्रैल, 2024 तक घर-घर जाकर 85 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के तथा दिव्यांग (40 प्रतिशत से अधिक) मतदाताओं, कोविड-19 संदिग्ध व प्रभावित मतदाताओं के 12डी फार्म एकत्रित करेंगे। ऐसे मतदाता स्वेच्छा से सम्बन्धित मतदान केन्द्र में अथवा मत पत्र के माध्यम से घर से ही मतदान कर सकते हैं।  
इसके अतिरिक्त 85 वर्ष से कम आयु के ऐसे दिव्यांग मतदाताओं की सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं जो अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदान करना चाहते हैं, ताकि उनके लिए मतदान केन्द्रों पर आवश्यक व्यवस्था की जा सके।