हिमाचल प्रदेश में 200 रुपये का सालाना प्रीमियम देकर लाखों कर्मचारी 5 लाख का बीमा लाभ ले सकेंगे। राज्य सरकार ने नियमित, अनुबंध, दैनिक वेतनभोगियों और अंशकालिकों के लिए बीमा योजना अधिसूचित की है। इसके लिए पांच साल बाद भी प्रीमियम नहीं बढ़ाया गया है। वर्ष 2020 में यह प्रीमियम 80 से बढ़ाकर 200 रुपये सालाना किया गया था। 2019 में 80 रुपये सालाना प्रीमियम लिया जाता था, मगर उस समय मृत्यु पर 2 लाख और विकलांगता पर एक लाख रुपये बीमा कवर का प्रावधान था। इसके लिए नवंबर महीने की दो तारीख को दिए जा रहे प्रत्येक कर्मचारी के वेतन व मजदूरी से 200 रुपये की कटौती की जाएगी।
संस्थागत वित्त निदेशक रोहित जम्वाल ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के नवीनीकरण की घोषणा की है। यह योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों को आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता देती है। राज्य में सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों, स्वायत्त निकायों के सभी नियमित, तदर्थ, अंशकालिक, संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस योजना के तहत आएंगे। यह योजना 24 घंटे के लिए कवरेज देती है और इसमें कहीं भी होने वाली दुर्घटनाएं शामिल हैं।