
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई की ओर से ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल न करने पर आरोपी हरिकेश मीणा की जमानत को 26 सितंबर तक बढ़ा दिया है। सीबीआई की ओर से 11 अगस्त को अदालत में पेश की गई स्थिति रिपोर्ट के पैरा नंबर 10 (जिसमें आरोप लगाए गए थे कि विमल नेगी मौत मामले में एसपी संजीव गांधी ने पंकज शर्मा को बिलासपुर भेजा था, जबकि हकीकत में पूर्व डीजीपी के कहने पर पंकज शर्मा को गठित जांच टीम में शामिल किया गया था) में संशोधन करने की अनुमति मांगी थी, जिसे न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने स्वीकार कर लिया।
सीबीआई ने ताजा स्टेटस रिपोर्ट दायर करने के लिए अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की गई ,जिसे स्वीकार किया गया। अदालत ने सीबीआई को कहा है कि वह इस मामले में सभी पक्षों को स्टेटस रिपोर्ट की प्रतिलिपियां प्रदान करें। वहीं दूसरी ओर महाधिवक्ता अनूप रतन ने अदालत से अनुरोध किया कि इस मामले में सरकार को फिर से पार्टी बनाया जाए। महाधिवक्ता के अनुरोध पर अदालत ने प्रदेश सरकार को फिर से इस मामले में पक्षकार बनाया है। बता दें कि अदालत के आदेशों के बाद मामले की जांच को सीबीआई को सौंप दी गई थी। इसके बाद प्रदेश सरकार को इस मामले से हटा दिया गया था।
