हिमाचल प्रदेश में साइंस और कॉमर्स संकाय बंद करने के सरकार के फैसले पर मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में आंशिक संशोधन कर दिया है। सरकार ने मंगलवार को नई अधिसूचना जारी कर राजकीय महाविद्यालय जुखाला में साइंस और कॉमर्स संकाय तथा राजकीय महाविद्यालय नैना देवी में कॉमर्स संकाय को तत्काल प्रभाव से जारी रखने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, प्रदेश सरकार ने 2 जून को छात्र संख्या कम होने का हवाला देते हुए 18 सरकारी कॉलेजों में साइंस और कॉमर्स संकाय बंद करने की अधिसूचना जारी की थी। इस फैसले के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता रजनीश शर्मा ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।

मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावलिया और न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। अदालत ने जुखाला डिग्री कॉलेज से संबंधित आवेदन पर राज्य सरकार को एक सप्ताह के भीतर विचार कर निर्णय लेने के निर्देश दिए।

इसी बीच, सुनवाई के दौरान ही उच्च शिक्षा विभाग ने 30 जून 2026 की नई अधिसूचना जारी कर 2 जून के आदेश में आंशिक संशोधन कर दिया। अधिसूचना के अनुसार, जुखाला डिग्री कॉलेज में साइंस और कॉमर्स संकाय तथा नैना देवी राजकीय महाविद्यालय में कॉमर्स संकाय पहले की तरह संचालित रहेंगे।

सरकार की इस अधिसूचना को जुखाला और नैना देवी कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि, अन्य कॉलेजों में संकाय बंद करने के निर्णय को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई अभी जारी रहेगी।