
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए मंडी के डीसी अपूर्व देवगन और राज्य चुनाव आयोग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश अजय मोहन की अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी।
राज्य चुनाव आयोग ने 24 मई 2025 को शहरी स्थानीय निकाय के लिए परिसीमन कार्यक्रम की घोषणा की थी। हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद कोर्ट ने सुंदरनगर नगर परिषद के वार्डों के परिसीमन को लेकर डिविजन कमिश्नर मंडी के आदेश को रद्द कर दिया था। कोर्ट के आदेशों के बाद भी इस अधिसूचना को जारी कर दिया गया
याचिकाकर्ता शिव सिंह सेन ने सुंदरनगर नगर परिषद के वार्डों के परिसीमन के संबंध में आपत्तियां दर्ज कराई थीं, जिसे डिप्टी कमिश्नर मंडी ने 16 जून 2025 को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना न करने पर अवमानना याचिका दायर की है।
