शिमला। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए वन विभाग से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। प्रदेश में सहायक वन रक्षकों के 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। सरकार ने भर्ती योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती में 50 प्रतिशत पद खुली भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे, जबकि शेष 50 प्रतिशत पद वर्तमान में कार्यरत वन मित्रों के लिए आरक्षित रखे गए हैं।

12वीं पास युवा कर सकेंगे आवेदन

भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास निर्धारित की गई है। उम्मीदवार की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा, अभ्यर्थी का हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड निवासी होना जरूरी है। संबंधित वन सर्किल का स्थायी निवासी होने की शर्त भी रखी गई है।

लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा

सहायक वन रक्षक पदों के लिए चयन प्रक्रिया हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी। चयन के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित होगी। सामान्य भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा भी अनिवार्य होगी।

निर्धारित मानकों के अनुसार, पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए।

वन मित्रों को मिलेगी यह विशेष छूट

इस भर्ती में वर्तमान में कार्यरत वन मित्रों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसकी वजह यह है कि वे अपनी पिछली भर्ती प्रक्रिया के दौरान यह परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं।

इस तरह भर्ती में आधे पद वन मित्रों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि बाकी आधे पदों पर खुली भर्ती के तहत उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा।

पांच साल के लिए होगी नियुक्ति

चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शुरुआत में पांच साल के लिए निश्चित मासिक वेतन पर की जाएगी। सभी चयनित उम्मीदवारों को छह महीने का प्रशिक्षण लेना होगा। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आयोजित इंडक्शन परीक्षा में कम से कम 40 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य होगा।

सहायक वन रक्षकों की जिम्मेदारी वन बीट की निगरानी करने, अवैध कटान और अतिक्रमण रोकने, जंगलों को आग से बचाने तथा वन संपदा की सुरक्षा करने की होगी। ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना भी अनिवार्य रहेगा।

छुट्टियों और अन्य सुविधाओं का भी प्रावधान

भर्ती योजना के तहत कर्मचारियों को हर महीने एक दिन का आकस्मिक अवकाश, साल में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश और पांच दिन का विशेष अवकाश देने का प्रावधान है। महिला कर्मचारियों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश और पुरुष कर्मचारियों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा।

इसके अलावा, श्रेणीवार 10 प्रतिशत पदों के लिए प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, जो परिणाम घोषित होने के छह महीने तक मान्य रहेगी। प्रशिक्षण के दौरान नियमानुसार यात्रा और दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा।

हालांकि, इन कर्मचारियों पर नियमित सरकारी कर्मचारियों के पेंशन, सामान्य भविष्य निधि और अवकाश से जुड़े नियम लागू नहीं होंगे। कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर तीन लिखित नोटिस देने के बाद सेवा से हटाने का प्रावधान भी रखा गया है।

वन रक्षक कैडर में भी हुआ बदलाव

योजना के तहत वन रक्षकों के 500 पद समाप्त कर उतने ही सहायक वन रक्षकों के पद सृजित किए गए हैं। सरकार ने इस बदलाव के जरिए विभाग में पदों का पुनर्गठन किया है।

ध्यान दें: भर्ती के लिए आवेदन की तारीख, विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम, वेतन और अन्य शर्तों की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से जरूर करें।