प्रदेश हाईकोर्ट ने तकनीकी सहायक के नियमितीकरण मामले में अदालत के आदेशों की अवमानना करने पर पंचायत सचिव सहित निदेशक की गाड़ी जब्त करने के आदेश दिए हैं। 

HP High Court: Order to seize the vehicle of the director and secretary of Panchayati Raj department

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने तकनीकी सहायक के नियमितीकरण मामले में अदालत के आदेशों की अवमानना करने पर पंचायत सचिव सहित निदेशक की गाड़ी जब्त करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने अपने आदेशों में पंचायत में कार्यरत तकनीकी सहायक को नियमित करने के आदेश दिए थे। विभाग ने हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करने से मना कर दिया। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवॉल दुआ की अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये आदेश दिए हैं। अदालत में पंचायतीराज विभाग की ओर से कहा गया कि तकनीकी सहायक जिला कैडर में आते हैं, ऐसे में पंचायतीराज विभाग इसके लिए जिम्मेवार नहीं है।

अदालत ने कहा कि यहां पर सवाल अदालत के आदेशों की अनुपालना का है। विभाग को कोर्ट के आदेशों की पालना करनी चाहिए थी। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई तक एचपी -07 ई 0027 और एचपी 07 ई 0003 नंबर की सरकारी गाड़ियों को प्रयोग न किए जाए। हाईकोर्ट ने 25 सितंबर 2023 को तकनीकी सहायकों को दैनिक वेतनभोगी व अन्य सभी वित्तीय लाभ देने के आदेश पारित किए थे जिनकी अनुपालना विभाग ने नहीं की। इस मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।