एमसी मंडी आयुक्त एचएच राणा ने कहा कि मस्जिद के अवैध ढांचे को 30 दिन के भीतर पुराने स्वरूप में लाना होगा। मस्जिद मामले पर नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुना दिया।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में जेल रोड मस्जिद मामले पर नगर निगम के आयुक्त कोर्ट ने शुक्रवार को अंतिम फैसला सुना दिया। एमसी मंडी आयुक्त एचएच राणा ने कहा कि मस्जिद के अवैध ढांचे को 30 दिन के भीतर पुराने स्वरूप में लाना होगा। आयुक्त कोर्ट ने माना कि मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी को पर्याप्त समय देने के उपरांत जब अनुकूल परिणाम सामने नहीं आए तो एचपीटीसीपी अधिनियम 31 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उल्लंघनकर्ताओं को विवादित स्थान को उसके मूलस्वरूप जैसा कि निर्माण से पहले का था, में 30 दिनों के भीतर लाने का आदेश पारित किया गया।
इस दौरान दर्ज वार्तालाप में उल्लंघनकर्ताओं ने उक्त स्थान को उसके पूर्व स्थिति में लाने के लिए अपनी वचनबद्धता दोहराई। साथ ही पूरी प्रक्रिया को अपनाने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। ऐसे में मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी को बिना नक्शा पास करवाए किए अवैध निर्माण ढांचे को गिराना पड़ेगा। बता दें कि मामले को लेकर उल्लंघनकर्ताओं को गलतियों को सुधारने के लिए अक्तूबर 2023 से अक्तूबर 2024 का पर्याप्त समय दिया गया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी की तरफ से प्रधान और दो वकील पेश हुए।