हिमाचल प्रदेश में अब तबादला होने के बाद दो दिनों में अधिकारियों और कर्मचारियों को पदभार मुक्त करना होगा। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और जिला उपायुक्तों को इस बाबत सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिन अधिकारियों-कर्मियों से चार्ज लेना जरूरी होगा, उन्हें पांच दिन के भीतर रिलीव करना होगा। ऐसा नहीं होने पर इन अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वयं ही पदभार मुक्त माना जाएगा आदेशों का पालन नहीं करने वाले उच्च अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रति चेताया गया है।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि सरकार ने 30 किलोमीटर से कम दूरी पर तबादले होने पर एक दिन के भीतर पद ग्रहण करने की अधिसूचना जारी की है। 30 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर जाने वालों के लिए पांच दिन तय किए गए हैं। कई विभागों में इन निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार के आदेशों को कुछ अधिकारी अनदेखा कर रहे हैं। तय समय के भीतर स्थानांतरित अधिकारी और कर्मचारी को नई जगह जाने के लिए पदभार मुक्त नहीं किया जा रहा है। ऐसे में नई पोस्टिंग के स्थान पर पद रिक्त रह रहे हैं।
कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों से चार्ज लेना अनिवार्य नहीं है, उन्हें दो दिनों के भीतर रिलीव किया जाए। जहां चार्ज देने की औपचारिकता पूरी करनी है, वहां पांच दिनों के भीतर तबादला आदेशों को लागू किया जाए। तय समय में अगर कोई अधिकारी रिलीव नहीं करता है तो उस स्थिति में स्थानांतरित अधिकारी और कर्मचारी स्वयं रिलीव माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित उच्च अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।