टाउन एंड कंट्री प्लानिंग क्षेत्र और नगर निगम की परिधि में भवन की छत (एटिक) बढ़ाने का फायदा फिलहाल उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनके मकान दोमंजिला बने हैं। अगर प्लॉट पर नया मकान बनाया जाना है तो ऐसे लोगों को भी एटिक की ऊंचाई बढ़ाने की सरकार अनुमति देगी। लेकिन जिन लोगों ने तीन व इससे ज्यादा मंजिल के भ
वनों का निर्माण किया है, वह अभी एटिक नहीं बढ़ा सकेंगे। इसके स्पष्टीकरण के लिए टीसीपी ने फाइल सरकार को भेजी है।