हिमाचल प्रदेश में अब क्लास वन, टू और थ्री की भर्ती परीक्षाओं में नकल करते हुए पकड़े जाने वाले अभ्यर्थी 15 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट होंगे। राज्य लोकसेवा आयोग ने क्लास वन, टू और थ्री की भर्तियों के लिए अधिसूचित किए नए नियमों में यह बड़ा प्रावधान कर दिया है। आवेदनों में फर्जी दस्तावेज लगाने और परीक्षा केंद्रों में स्टाफ से अभद्रता करने वाले अभ्यर्थियों पर भी कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान कर दिया है। लोकसेवा आयोग से अधिसूचित नियमों के तहत अब भर्ती परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करने और उत्तर पुस्तिका में अश्लील चित्र बनाने या लेख लिखने वाले अभ्यर्थी भी नपेंगे।
लिखित परीक्षा, पर्सनेलिटी टेस्ट और दस्तावेजों की जांच के दौरान स्टाफ से दुर्व्यवहार करने, धमकी देने और शारीरिक तौर पर हानि पहुंचाने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा भर्ती परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रानिक या डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई करने से पहले अभ्यर्थियों को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। जवाब प्राप्त होने के बाद आयोग की ओर से इन मामलों पर विस्तार से चर्चा करने के बाद दोषी अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षाओं से 15 वर्ष के लिए बाहर करने का फैसला लिया जाएगा।
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, वन सेवा, रेंज फाॅरेस्ट ऑफिसर, नायब तहसीलदार, क्लास थ्री के पदों, वित्त एवं लेखा सेवा और अधीनस्थ लेखा सेवा की परीक्षाओं पर राज्य लोकसेवा आयोग के यह नियम लागू होंगे