हिमाचल सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के नए कनेक्शन के आवेदन की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब उपभोक्ता ऑनलाइन कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकेंगे। शपथपत्र भी ऑनलाइन अपलोड होगा। लोगों को कनेक्शन के लिए कार्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उपभोक्ताओं को आधार कार्ड की कॉपी, फोन नंबर और स्थायी पते का प्रूफ देना अनिवार्य होगा। अगर कोई किरायेदार पानी का कनेक्शन लेना चाहता है तो ऐसी स्थिति में भवन मालिक का एनओसी जरूरी होगा। इससे पहले नए कनेक्शन लेने के लिए लोगों को कार्यालय जाकर यह प्रक्रिया पूरी होनी होती थी। इसके बाद ही जूनियर इंजीनियर मौके का मुआयना करते थे। प्रदेश सरकार ने हाल ही में ग्रामीण उपभोक्ताओं से भी पानी का शुल्क लेने का फैसला लिया है। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को पानी निशुल्क दिया जा रहा था।
इसमें होटल, होम स्टे और संपन्न लोग भी शामिल थे। अब सरकार ने गरीब लोगों को ही निशुल्क पानी देने का फैसला लिया है। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां भी व्यावसायिक गतिविधियां होंगी, उन्हें कामर्शियल कनेक्शन मिलेगा। उपभोक्ताओं को पाइपलाइन बिछाने की अनुमति देने के लिए भू-स्वामियों से लेनी होगी। इसके अलावा घर के साथ खाली जमीन से अन्य लोगों को पानी का कनेक्शन देने के लिए बिछाई जाने वाली पाइपलाइन में भी आनाकानी नहीं करनी पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि जल शक्ति विभाग को क्षेत्र में पानी के पाइप बिछाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। अपने घर तक पानी के पाइप बिछने के बाद अन्य उपभोक्ताओं के कनेक्शन देने में लोग आनाकानी करते हैं। इससे विभाग और उपभोक्ताओं को दिक्कतें पेश आती हैं।